लखनऊ, नवम्बर 5 -- Lucknow News: चौक इलाके में बेचने के लिए डेढ़ साल की बच्ची का अपहरण करने के आरोपी मोहम्मद इरशाद शाह की जमानत अर्जी को एडीजे उमाकांत जिंदल ने खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि घटना की रिपोर्ट वादी ने चौक थाने में दर्ज कराई थी। बताया था कि रात में जब वह और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे, उनकी डेढ़ साल की बच्ची को कोई उठा ले गया। चौक पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की तो पता चला कि आरोपी मोहम्मद इरशाद शाह ने ऋषभ कश्यप और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बेचने के लिए बच्ची का अपहरण किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके बच्ची को सकुशल बरामद किया था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी मोहम्मद इरशाद शाह भी घटना में शामिल था।

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