लखनऊ, अक्टूबर 30 -- Lucknow News: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के विरुद्ध धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दाखिल आरोप पत्र पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पत्र का संज्ञान लेकर समन जारी करने की कार्यवाही भी अगली सुनवाई तक स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने यह आदेश मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप की याचिका पर दिया। मामला बहराइच के पयागपुर थाने में दर्ज वर्ष 2023 की प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोप था कि पूर्व विधायक विधानसभा के लेटर हेड का दुरुपयोग कर रहे हैं और फेसबुक खाते पर स्वयं को विधायक बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा तथा अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल व नदीम मुर्तजा ने बहस की। उनकी दलील थी कि प्राथमिकी के आरोपों से...