लखनऊ, अक्टूबर 14 -- Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

वेतन के लिए पांच वर्ष की सेवा जरूरी परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले याची शिक्षकों को ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन मिलेगा। स्कूलों में प्रधानाध्यापक के खाली पद पर कार्य कर रहे इन कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जांच के बाद मिलेगा प्रधानाध्यापक का वेतन अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह संशोधित आदेश के अनुसार तथ्यात्मक जांच करें कि याचिकाकर्ता शिक्षक के पास न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि ...