लखनऊ, अगस्त 24 -- Lucknow News: -डमी व्यक्ति और आवासीय क्षेत्रों में दवा लाइसेंस नहीं होगा जारी लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश में नकली, अधोमानक, मिलावटी एवं एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध कारोबार पर अब और सख्ती होगी। औषधि विक्रय लाइसेंस का दुरुपयोग कर अवैध दवाओं का कारोबार करने वाले संचालकों पर शिकंजा कसने के साथ-साथ डमी व्यक्तियों के नाम पर लाइसेंस लेने, बिना लाइसेंस दवाओं के विक्रय, वितरण एवं भंडारण, फर्जी बिलिंग, स्टॉक में हेराफेरी और संदिग्ध दवाओं की सप्लाई चेन को लेकर एफएसडीए ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

लाइसेंस जारी करने से पहले होगा सख्त सत्यापन एफएसडीए आयुक्त डा. रोशन जैकब की ओर से जारी दिशा निर्देशों (एसओपी) के अनुसार, नवीन थोक औषधि लाइसेंस जारी करते समय औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) और औषधि निरीक्षकों को आवेदक ए...