लखनऊ, अक्टूबर 14 -- Lucknow News: -मेडिकल सुविधाएं, स्कूल-कॉलेज, आडिटोरियम निर्माण को भी छूट दी गई -बहुमंजिला आवास, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम के लिए ऊंचाई की सीमा तय की गई है लखनऊ। विशेष संवाददाता

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक समान भवन नियमावली औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अब पूरे प्रदेश में एक बिल्डिंग बॉयलॉज लागू होगा। मॉडल भवन विनियम, 2026 में औद्योगिक क्षेत्रों को कई सहूलियतें दी गई हैं। पहले सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अपनी भवन नियमावली थी लेकिन अब सभी को समाहित कर एक कर दिया गया है। नए बायलॉज में उद्यमी कुछ शर्तों के साथ मनचाही ऊंचाई तक भवन बना सकेंगे। कुछ मामलों में ऊंचाई की सीमा तय है लेकिन ज्यादातर में कोई प्रतिबंध नहीं है। सड़कों की चौड़ाई के आधार पर तय फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) और सेटबैक का पालन करना होगा।

विभिन्न इमारतों के लि...