लखनऊ, अक्टूबर 27 -- Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवादाता शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का त्वरित निस्तारण किए जाने के लिए गठित होने वाले उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण की धाराओं में संशोधन किया जाएगा। जिसके लिए राज्य विधानमंडल से पारित इसके विधेयक को केंद्र सरकार से वापस लिए जाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने संशोधन किए जाने के लिए विधेयक को वापस लेने के निर्णय पर मुहर लगा दी है।

विधेयक पारित होने की पृष्ठभूमि एडेड माध्यमिक स्कूलों, एडेड डिग्री कॉलेजों, एडेड प्राथमिक स्कूलों, एडेड उच्च प्राथमिक स्कूलों व परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के सेवा संबंधित विवाद के त्वरित निस्तारण के लिए उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 को राज्य विधान मंडल से 23 फरवरी 2021 को पारित कराया गया था...