नई दिल्ली, मार्च 25 -- घरेलू गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर है। गैस कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अब दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच का 'गैप' बढ़ा दिया गया है। नए नियमों के तहत, केंद्र सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की डिलीवरी और अगली रिफिल बुकिंग के बीच की अनिवार्य समय सीमा यानी गैप को 25 दिन से बढ़ाकर 35 दिन कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मंगलवार को इस नए नियम की जानकारी दी।शहरी परिवारों पर पड़ेगा सीधा असर यह नियम विशेष रूप से उन शहरी परिवारों को प्रभावित करेगा जिनके पास डबल-सिलेंडर कनेक्शन (निर्बाध गैस आपूर्ति के लिए घर में दो सिलेंडर रखने की सुविधा) हैं। अब इन उपभोक्ताओं को 14.2 किलो के ...