लातेहार, अक्टूबर 12 -- Latehar News: लातेहार, संवाददाता। दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार ने विभिन्न प्रावधान किए हैं। इसके तहत श्रमिकों को मजदूरी, विस्थापन भत्ता, आने-जाने का किराया और यात्रा में व्यतीत समय की मजदूरी देने की व्यवस्था है। दुर्घटना, अशक्तता और मृत्यु की स्थिति में भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकारी प्रावधानों के अनुसार, मजदूरों को काम पर ले जाने के लिए एजेंट, सरदार या ठेकेदार के साथ करार होने के दिन से मजदूरी देय होगी। इसके अलावा आधे महीने की मजदूरी के बराबर विस्थापन भत्ता देने का प्रावधान है। दूसरे राज्य में श्रमिकों को काम पर ले जाने वाले ठेकेदार के लिए श्रम विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। प्रवासी श्रमिक सहा...