ललितपुर, अगस्त 5 -- Lalitpur News: ललितपुर। न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) ने एक मामले की निर्णायक सुनवाई के दौरान आरोपित को एससीएसटी एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को तीन वर्ष के कारावास के साथ-साथ आठ हजार पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जखौरा थाना अन्तर्गत ग्राम कल्यानपुरा में दो दिसंबर 2016 की रात बुद्धराम अपने परिजनों सहित घर में सो रहा था। तभी गांव में रहने वाले राघवेंद्र उर्फ गिल्लू, उमेश, अखलेश, गज्जू और अरविंद एक राय होकर उसके घर में घुस आए। इसके बाद अरविंद के भाई शिक्षामित्र शैलेंद्र नायक को पद से हटवाने की रंजिश में उसके पुत्र प्रदीप, विजय व पत्नी मीरा, मां बड़ी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। यह भी पढ़ें- Agra News: मारपीट के मामले में पांच...