लखीसराय, अक्टूबर 29 -- Lakhisarai News: लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत लखीसराय जिला प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी (समाहर्त्ता) लखीसराय द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 6 सक्रिय और आदतन अपराधियों को एक माह के लिए जिला बदर (तड़ीपार) कर दिया गया है। इसके साथ ही, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एक महिला अपराधी को जिला बदर न करते हुए एक माह तक प्रतिदिन संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने (हाजिरी लगाने) का कड़ा निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के प्रतिवेदन और लोक अभियोजक की दलीलों के आधार पर जिला प्रशासन ने इन सभी को लोकहित और विधि-व्यवस्था के ...