लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 26 -- Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना 2026 को लेकर जीएसटी कार्यालय पलिया में व्यापार मंडल की जीएसटी कमिश्नर के साथ बैठक हुई। इसमें योजना के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों से योजना का लाभ उठाकर बकाया कर जमा करने की अपील की गई। बैठक में बताया गया कि ब्याज माफी योजना के तहत मूल बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह योजना जीएसटी लागू होने से पहले के विभागों, जैसे बिक्री कर और वैट विभाग के बकाये पर भी लागू होगी। योजना की अवधि 16 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित है। यह भी पढ़ें- Mau News: व्यापारियों को ब्याज एवं अर्थदंड में छूट देने के लिए ब्याज माफी योजना लागू व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने संबंधित व्यापारियों से अपील की कि वे योजना क...