लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 18 -- Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। दहेज की खातिर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति, जेठ और सास को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने तीनों को आजीवन कारावास समेत 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि खीरी थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव के रहने वाले मनीष कुमार अवस्थी ने अपनी बहन गीता का विवाह फरधान थाना क्षेत्र के लौकी गांव के रहने वाले शिवगोविंद के साथ 25 फरवरी 2006 को किया था। दहेज में एक लाख रुपयों की खातिर गीता को उसके पति शिवगोविंद, जेठ धर्मेंद्र व सास मीरा देवी उसे प्रताड़ित करते थे। 26 फरवरी 2010 को इन लोगों ने गीता को जला दिया। अगले दिन इलाज के दौरान लखनऊ में गीता की मौत हो गयी। गीता के भाई मनीष ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने ...