लखीमपुरखीरी, अगस्त 11 -- Lakhimpur Khiri News: चोरी की बाइक रखने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास समेत पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि सदर कोतवाली पुलिस ने 9 नवम्बर 2018 को महेवागंज के रहने वाले हासिम को सैधरी बाईपास मोड़ पर चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी हासिम को चोरी की बाइक रखने का दोषी पाते हुए सजा सुना दी। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: चोरी के दोषी को डेढ़ साल की सजा, दस हजार रुपये जुर्माना

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