लखीमपुरखीरी, अगस्त 20 -- Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता। कब्रिस्तान में बैठकर गांजा पीने से मना करने पर की गई हत्या के एक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिला जज शिवकुमार सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास समेत 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। जबकि इसी मामले के अन्य दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि शहर के मोहल्ला गोटय्याबाग के रहने वाले ताज मोहम्मद अपने भाई शान मोहम्मद के साथ 20 जुलाई 2009 को करीब साढ़े नौ बजे पास के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। गोटय्याबाग का ही रहने वाला शामिद कब्रिस्तान में बैठा गांजा पी रहा था। यह भी पढ़ें- मुखबिरी के शक में चाकू से गोदकर हत्या में दो लोगों को उम्रकैद शान मोहम्मद ने शामिद को कब्रिस्तान में गांजा पीने स...