लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 15 -- Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास समेत 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 26 मई 2017 की शाम करीब 6 बजे शौच के लिए खेत गयी थी। जहां पर गांव का ही सफीक और उसका रिश्तेदार उमरिया का रहने वाला समीर पहले से बैठा था। दोनों ने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ दुराचार करने लगे। किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर किशोरी के भाई और कुछ लोग पहुंचे। यह भी पढ़ें- Shamli News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास की सजा इन लोगों ने समीर को दुराचार करते हुए पकड़ लिया। जबकि सफीक मौके से भाग...