लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 14 -- Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने और घर मे रखने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी श्यामू यादव को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने आरोपी को साथ वर्ष के कारावास समेत 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। जबकि किशोरी के साथ दुराचार करने के आरोपी रामू यादव की मुकदमें के विचारण के दौरान ही मौत हो गयी थी। एडीजीसी बृजेश शुक्ल ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी 18 दिसम्बर 2009 को स्कूल गयी थी। जब वह स्कूल से वापस नहीं आयी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। तलाश के दौरान किशोरी के पिता को जानकारी मिली कि रामू यादव निवासी नौरंगाबाद अपने साथी श्यामू यादव निवासी मोहनपुरवा की मदद से किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। किशोरी के पिता ने दोनों के खिलाफ रिपोर्...