कुशीनगर, नवम्बर 4 -- Kushinagar News: पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम कुशीनगर ने घरेलू हिंसा व दहेज उत्पीड़न आदि मामले में 03 अभियुक्तों को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास व 2500-2500 रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजक सुशील वर्मा ने बताया कि दस पूर्व 2016 में रामकोला थाने में दर्ज दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषी कुल 03 अभियुक्तों के खिलाफ रामकोला पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रभावी पैरवी व सार्थक कार्रवाई किया गया, जिसके फलस्वरुप जिला एवं सत्र न्यायालय कुशीनगर एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त सुधीर वर्मा पुत्र सुरेश वर्मा, सुरेश वर्मा पुत्र बलिराज वर्मा व मीरा देवी पत्नी सुरेश वर्मा निवासीगण वार्ड नंबर 9 बलुआ चौराहा निकट काली मंदिर थाना रामकोला के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए सबको 2-2 वर...