कुशीनगर, सितम्बर 25 -- Kushinagar News: कुशीनगर। जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी दो की अदालत ने गगैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात साल के सश्रम कारवास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में वर्ष 2014 में कसया थाने पर केस दर्ज कराया गया था। अभियुक्त सोनू खरवार पुत्र जंगी खरवार निवासी बरवा जंगल थाना कसया के खिलाफ पुलिस ने साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस, मॉनीटरिंग सेल व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उपेन्द्र पाठक के द्वारा प्रभावी पैरवी व सार्थक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरुप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी दो द्वारा गुरुवार को अभियुक्त सोनू खरवार पुत्र जंगी खरवार निवासी बरवा जंगल थाना कसया के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी ...