खगडि़या, अगस्त 14 -- Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि विशेष उत्पाद न्यायालय टू प्रभाकर झा ने अवैध शराब बरामदगी के मामले में गुरुवार को चार अभियुक्तों को सजा सुनायी है। शराब मामले में कोर्ट ने दोषी पाए गए रामरतन कुमार, गांधी कुमार, मो. अमानत व मो. साहिद को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30 (ए) के तहत दोषी करार दिया है। अभियुक्तों के पास से एक टेंपो वाहन में 51.800 लीटर कोडीन फॉस्फेट सीरप बरामद किया गया था। मामले में न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का साधारण कारावास तथा प्रत्येक पर डेढ़ लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को अतिरिक्त तीन-तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला उत्पाद थाना कांड संख्या 72/2025 से संबंधित है। राज्य की ओर से राजीव कुमा...