Khagaria News: बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा ही नहीं, कानूनन अपराध भी है: विधायक
खगडि़या, नवम्बर 8 -- Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने तथा बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से शनिवार को जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। डीएवी रोड स्थित विधायक आवास पर तटवसी समाज न्यास द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक सह जदयू अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बबलू कुमार मंडल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान विधायक बबलू कुमार मंडल ने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुप्रथा नहीं, बल्कि कानूनन दंडनीय अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित आयु से पहले व...
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