Khagaria News: आर्म्स एक्ट में एक को तीन वर्ष का कारावास की सजा
खगडि़या, जुलाई 25 -- Khagaria News: खगड़िया । विधि संवाददाता व्यवहार न्यायालय खगड़िया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य कुमार सिंह ने शस्त्र अधिनियम की की दो धाराएं में एक दोष सिद्ध को तीन-तीन वर्ष का कारावास की सजा और प्रत्येक धारा में एक एक हजार रुपए का अर्थदंड की भी सजा शुक्रवार को सुनाई है। सजावार जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव के जाधो सिंह के पुत्र मंटु सिंह हैं जिसके विरुद्ध सजा मुकर्रर किया गया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार का पक्ष रखते हुए अभियोजन पदाधिकारी निरशान राज की सजा कराने में अहम भूमिका रही। उन्होंने इस कांड के गवाहों की गवाही मुस्तैदी से कराई। यह परबत्ता थाना कांड संख्या 221/2008 के अंतर्गत दर्ज था। सलारपुर गंाव में सुनील सिंह के घर के पास मंटू सिंह को पुलिस ने दबोचा था।
हिंदी हिन्दुस्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.