कौशाम्बी, अगस्त 25 -- Kausambi News: मारपीट व जानलेवा धमकी के अलग-अलग मुकदमों के छह अभियुक्तों को अदालत ने जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। सराय अकिल थाने में वर्ष 1998 के एक मुकदमें में लालापुर निवासी चौधरी पुत्र संभारी को 11 सौ रुपये, चरवा में वर्ष 2008 के एक मुकदमे में बरियावां निवासी ननका पुत्र रामदास को 15 सौ, वर्ष 2012 के एक अन्य मुकदमे में फरीदपुर सलेमपुर के विनय कुमार तिवारी, सोनू उर्फ दुर्गेश व राधे को दो-दो हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पइंसा में 2004 के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त रामरूप निवासी जगन्नाथपुर को 25 सौ रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...