कौशाम्बी, अक्टूबर 10 -- Kausambi News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अंतर्गत पात्र राशन कार्ड लाभार्थियों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से ई-पॉस मशीन पर आधार प्रमाणीकरण के उपरांत निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाता है। आधार प्रमाणीकरण के लिए लाभार्थी का बायोमेट्रिक कैप्चर कर यूआईडीएआई सर्वर से उसका मिलान किया जाता है। मिलान सफल होने पर आधार प्रमाणीकरण दर्ज कर राशन कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न ई-वेइंग स्केल पर तौलकर उपलब्ध कराया जाता है। जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य ने बताया कि यदि किसी कारणवश लाभार्थी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो उसी दिन दो बार पुनः बायोमेट्रिक कैप्चर करने की सुविधा उपलब्ध रहती है। तीनों प्रयास असफल होने पर आइरिस स्कैन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण का प्रयास किया जाता है। ...