कटिहार, अगस्त 1 -- Katihar News: कटिहार, वरीय संवाददाता। शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर लागू नो-एंट्री व्यवस्था में आंशिक संशोधन किया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रद्युम्न सिंह यादव ने संशोधित आदेश जारी करते हुए दो पड़ाव बिंदुओं में बदलाव किया है, जबकि अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कटिहार नगर क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक छह चक्का या उससे बड़े भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

संशोधित आदेश दो प्रमुख पड़ाव बिंदुओं में किया गया संशोधन संशोधित आदेश के अनुसार पूर्णिय...