कटिहार, अक्टूबर 4 -- Katihar News: कटिहार। दुर्गापूजा सहित अन्य आयोजनों में बनने वाले पंडाल और अस्थायी ढांचों को लेकर अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा 25, 26 एवं 27 तथा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 18 के तहत जारी दिशा-निर्देश में पंडाल की ऊंचाई, चारों ओर खाली जगह, निकास द्वार, बिजली व्यवस्था, अग्निशामक यंत्र, पानी की उपलब्धता और आग से बचाव के इंतजाम तय किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पंडाल लगाने में छोटी-सी लापरवाही भी आग लगने की स्थिति में बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। 3 मीटर से कम ऊंचाई का नहीं होगा पंडाल यह भी पढ़ें- Purnia News: पूजा पंडालों में अग्निरोधी सामग्री, आपातकालीन निकास और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था अनिवार्यअग्निशमन वि...