कानपुर, सितम्बर 29 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। रूरा थाना क्षेत्र के मुलियापुरवा गांव में 14 साल पहले मुकदमे की रंजिश में चचेरे भाई को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-पांच ने दोषी को पास साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया।एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने बताया कि रूरा थाना क्षेत्र के मुलियापुरवा गांव मे जमीन संबंधी केस की रजिंश में खेत पर गए मानसिंह के साथ मारपीट करने के साथ तमंचे से गोली मार दी गई थी। हमले में मानसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में घायल के भाई सुखराम ने गांव के ही गुलाब सिंह व उसके पुत्रों नीरज सिंह व पंकज सिंह के खिलाफ रूरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने तीनों का चालान करने के साथ ही आरोप ...