कानपुर, अगस्त 8 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। चौबेपुर थाना क्षेत्र के ख्वाजनीपुर गांव में वर्ष 2015 में हुई मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-5 ने दोष सिद्ध चार आरोपितों को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना किया।

मामले का विवरण एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि ख्वाजनीपुर गांव के ही पप्पू सिंह से जयकरण का मकान खरीदने के कारण गांव के ही श्याम बाबू उर्फ टिंगू खुन्नस मानते थे। इसी के चलते 5 अक्टूबर 2015 को श्याम बाबू और उसके भाइयों रामलखन उर्फ बबोल, राम किशन उर्फ राजा और श्याम किशन उर्फ बड़े बउआ ने लाठी डंडों से लैस होकर उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बचाने के प्रयास में उसका भाई रवी सिंह भी घायल हो गया था।

पुलिस और अद...