कानपुर, जुलाई 10 -- Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी को जिला जज की कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई। न्यायालय ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी करने की स्थिति पर एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और इतनी धनराशि का एक निजी बंधपत्र देना होगा। पूर्व बार अध्यक्ष पर फजलगंज थाने में कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। फजलगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 22 सितंबर 2025 की सुबह 11:30 बजे शरदपत सिंहानिया अपने घर के ऑफिस में थे तभी प्रणवपत सिंहानिया, सुयश अस्थाना, अनूप अस्थाना, बिजेंद्र नाथ मिश्रा और नरेश चंद्र त्रिपाठी अंदर घुस आए। यह भी पढ़ें- Balrampur News: गिरफ्तारी नहीं होने पर अधिवक्ताओं का आंदोलन आरोपियों ने तोड़फोड़ की और विरोध करने पर उन्हें पीटा। क...