कानपुर, अगस्त 6 -- Kanpur News: कानपुर। रेलवे का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर कई माह तक नौकरी कराने के आरोपी की जमानत अपर जिला जज सुभाष सिंह ने खारिज कर दी। बकाही भट‌्ठा ट्रांसपोर्ट नगर निवासी रामकृपाल सिंह ने जुलाई 2022 को बाबूपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप वह बैंक में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। वहां पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मी ब्रिजेन्द्र कुमार का आना जाना था। संपर्क हुआ तो ब्रिजेंद्र ने उनके बेटे गौरव की रेलवे में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। करीब 19 लाख रुपये से ज्यादा की राशि ले ली और बेटे को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पहले उत्तरीपुरा रेलवे गेट फिर लखनऊ और उसके बाद धनबाद में करीब एक-एक माह नौकरी कराई और फिर घर वापस भेज दिया। एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि इस मामले में मेसर्स जीएस इंफोटेक ऑफिस राजाजीपुरम लखनऊ के संचा...