कानपुर, अक्टूबर 30 -- Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। मकसूदाबाद गांव की 2.785 हेक्टेयर जमीन को लेकर चल रहे विवाद में अपर आयुक्त प्रशासन की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले के अनुसार जमीन सरकार की ही रहेगी और उसपर निगरानी का दावा करने वाली कम्पनी और उसके मालिकों की निगरानी को खारिज कर दिया गया है। अपर आयुक्त प्रशासन रेनू सिंह ने ट्रेड स्टोन लिमिटेड की ओर से दाखिल निगरानी खारिज करते हुए एसडीएम सदर के 28 जनवरी 2026 के आदेश को बरकरार रखा है। इस आदेश के तहत विवादित जमीन को ग्राम सभा के ऊसर-बंजर खाते में दर्ज करने का फैसला कायम रहेगा। क्या है मामला

जमीन विवाद की पृष्ठभूमि आराजी संख्या 550, 841 और 850/935 की कुल 2.785 हेक्टेयर जमीन है। ट्रेड स्टोन लिमिटेड का दावा था कि इन जमीनों का वर्ष 1964 में पट्टा हुआ था और बाद में कंपनी का नाम राजस्व...