कानपुर, नवम्बर 7 -- Kanpur News: कानपुर। छेड़खानी के विवाद में चाकू से हमला कर घायल करने के मामले में अपर जिला जज सुभाष सिंह की कोर्ट ने दोषी को सात साल कैद की सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। बाबूपुरवा अजीतगंज कॉलोनी निवासी मो. अनस के खिलाफ वादी अमित कुमार मित्तल ने रेलबाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसका चचेरा भाई अनुज मित्तल गीतानगर में रहता है। वह खपरा मोहाल में अमेजन सेविंग सेंटर का काम करता है। उनके गोदाम में एक लड़की भी काम करती है। आठ जून 2022 को लड़की ने शिकायत की कि मो. अनस उससे छेड़खानी करता है। इस पर अनुज ने अनस को अपने गोदाम पर बुलाया। बातचीत में अनस ने कहा कि वह लड़की से प्यार करता है। थोड़ी ही देर में उसने चाकू निकाल ली और अनुज की गर्दन व शरीर पर कई जगह चाकू से वार कर दिया। इसस...