कानपुर, जुलाई 3 -- Kanpur News: कानपुर। चेक बाउंस के एक मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम पाठक ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष कैद और 12.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने से 12.25 लाख रुपये पीड़ित वादी को मिलेंगे। शेष 25 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बंगाली मोहाल निवासी जय गोपाल दुबे ने सी ब्लॉक श्याम नगर निवासी अजय कुमार अग्निहोत्री के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। बतौर आरोप, अजय कुमार को निजी कार्य के लिए रुपयों की जरूरत थी। पूर्व परिचय और मित्रता होने के चलते 16 दिसंबर 2019 को सात लाख रुपये नकद दिया। तय हुआ था कि धनराशि न लौटा पाने की स्थिति में अजय अपने एक प्लॉट का बैनामा कर देंगे। न प्लॉट का बैनामा किया और न ही धनराशि लौटाई। पैसा वापस मांगने पर एक ...