कानपुर, अक्टूबर 17 -- Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। मूसानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब दस साल पहले घर में सो रही एक किशोरी से छेड़छाड़ करने और धमकी देने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-15 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर सात हजार रुपये जुर्माना भी किया। एडीजीसी अजय तिवारी ने बताया कि मूसानगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 साल की किशोरी 16 जुलाई 2016 की रात में घर की छत पर सो रही थी। इसी बीच वहां पहुंचे पड़ोसी सुरेंद्र पुत्र रामनाथ ने छत पर आकर उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध पर उसको जान से मारने की धमकी दी। मामले में किशोरी की मां ने मूसानगर थाने में सुरेंद्र के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट, गाली-गलौज और धमकी देने की धाराओं मे...