कानपुर, जुलाई 21 -- Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। भवनों पर बकाया गृहकर, सीवर और जलकल टैक्स की अदायगी को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ लेने के लिए संबंधित जोनल आफिस जाकर 15 अगस्त से 14 सितंबर तक आवेदन करना जरूरी है। वैसे तो यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर-2026 तक लागू होगी। इसका लाभ लेने वालों को बकाया गृहकर और अन्य टैक्स अदायगी में शत प्रतिशत सरचार्ज और ब्याज माफ होगा। नगर निगम के राजस्व अफसरों ने बताया कि शहर में कोई 27633 भवनों पर गृहकर, सीवर और जलकल टैक्स बकाया है। कई पुराने भवनों में तो वर्षों से टैक्स अदा ही नहीं किया गया है। यह भी पढ़ें- ओटीएस का बड़ा तोहफा, 2.43 लाख मकान मालिक को राहत, 223 करोड़ रुपए का ब्याज होगा माफ ऐसे भवन मालिकों पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया है। प्रदेश श्रमिक बस्ती महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. ...