कानपुर, अगस्त 21 -- Kanpur News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी ने आईआईटी कानपुर व अन्य द्वारा दायर स्पेशल अपील पर विपक्षियों से जवाब मांगा है और एकलपीठ द्वारा जांच की अनुमति देने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने आईआईटी कानपुर की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया है。

सूचना का विषय यह अपील प्रो. वेंकटेश के. सुब्रमण्यन के खिलाफ उस जांच से जुड़ी है, जिसमें एक इंटर्न को कथित तौर पर 'सेक्स टॉय' बताई गई वस्तु उपलब्ध कराने का आरोप साबित माना गया था। दरअसल यह वस्तु 'आर्म-बैंड वाइब्रेशन कम्युनिकेशन गैजेट' नामक शोध परियोजना का हिस्सा थी, जो सशस्त्र बलों व साइलेंट ऑपरेशंस के लिए गैर-मौखिक संचार पर ...