कन्नौज, सितम्बर 29 -- Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, चपुन्ना में नौकरी दिलाने के नाम पर चार बीघा जमीन हड़पने और विरोध करने पर गोली मारकर नकदी लूटने के 11 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी कमलेश तिवारी व दीपक तिवारी को भारतीय दंड संहिता के तहत तलब (सम्मन जारी) किया है। ग्राम भावलपुर निवासी परिवादी जुगराज सिंह ठाकुर पुत्र स्व.जसकरन सिंह के अनुसार, आरोपियों ने उनके पिता को आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर चार बीघा जमीन का बैनामा प्रदीप तिवारी के नाम करा लिया था। नौकरी न मिलने और वर्ष 2014 में पिता की मृत्यु के बाद जब जुगराज ने जमीन वापस मांगी, तो उन्हें टालमटोल किया जाता रहा। आरोप है कि 8 अप्रैल 2015 की रात करीब 9...