कन्नौज, जुलाई 10 -- Kannauj News: कन्नौज। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पांच वर्ष बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद आरोपी को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला के अनुसार, गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 21 सितंबर 2020 को 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पीड़ित पक्ष ने जलालाबाद निवासी राजकमल पुत्र रामदास समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस को राजकमल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध आरोप पत्...