नई दिल्ली, अगस्त 8 -- 9 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) निर्धारित समयसीमा में आयोजित नहीं कराने पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शोकॉज नोटिस जारी किया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सचिव से पूछा कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का आरोप (चार्ज) क्यों नहीं तय किया जाए। इससे पूर्व की सुनवाई में सचिव ने कोर्ट में उपस्थित होकर जेटेट आयोजित कराने का आश्वासन दिया था। इसके लिए तीन माह का समय मांगा था, लेकिन समयसीमा बीतने के बाद भी परीक्षा नहीं ली गई। अब अदालत ने स्पष्ट करने को कहा है कि कोर्ट के निर्देश और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद जेटेट का आयोजन क्यों नहीं किया गया।9 साल से जेटेट का आयोजन नहीं राज्य में करीब नौ साल से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। इसपर हाईकोर्ट ने राज्य ...