रांची, अक्टूबर 16 -- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी। बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई। सरकार की दलील के बाद प्रार्थी ने अपना पक्ष रखने की बात कही। इस पर अदालत ने 29 अक्तूबर को सुनवाई निर्धारित की। कोर्ट ने मेरिट लिस्ट पर रोक बरकरार भी रखा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नई एफएसएल रिपोर्ट अदालत में पेश की। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जिस व्यक्ति मस्ताना का नाम सामने आया था, उससे कोर्ट के निर्देश पर दोबारा पूछताछ की गई। पूछताछ में मस्ताना ने बताया कि बैंक में कार्यरत एक युवती से उसकी जान-पहचान है। बातचीत के ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.