रांची, जून 26 -- जेएसएमडीसी में संविदा पर काम कर रहे लोगों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में जेएसएमडीसी में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थियों को नहीं हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में जेएसएमडीसी और आउटसोर्स कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस संबंध में प्रिया कुमारी और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017 और 2019 में प्रार्थियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर लेखापाल के पद पर हुई थी। इनकी नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध जारी विज्ञापन के आधार पर हुई थी। लेकिन, जेएसएमडीसी ...
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