पीटीआई, अगस्त 6 -- झारखंड हाई कोर्ट ने गरुवार को कहा है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) के अध्यक्ष की पोस्ट को लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस एम एस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की डिविजनल बेंच ने यह टिप्पणी वन विभाग के खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की। बेंच ने कहा 'जेपीएससी अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है जिसे लंबे समय के लिए खाली नहीं छोड़ा सकता।' आपको बता दें कि जेपीएससी अध्यक्ष का पद एल. खियांग्ते के इस्तीफे के बाद 21 जुलाई से खाली है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद आयोग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठे थे। खियांग्ते को लेकर विरोध बढ़ा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खियांग्ते से सीआईडी पूछताछ भी कर चुकी है। यह भी पढ़ें- हम से भी गलती हुई तो...; झारखंड में हुई गड़बड़ी पर...