नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस अभ्यर्थी को आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2026 में शामिल होने की अनुमति दी। इस विद्यार्थी को अधिकारियों ने इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था कि उसने पिछले वर्ष एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में सीट स्वीकार कर ली थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने याचिकाकर्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी और आयोजक को एक सप्ताह के भीतर उसे एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, 'आप इस संस्थान का महत्व नहीं समझते। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। बच्चे पहली कक्षा से ही आईआईटी में प्रवेश पाने का सपना देखते हैं। यह बच्चों का सपना होता है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता।'यह छात्र कहीं अमेरिका पढ़ने चला गया थो अदालत ने अधिकारियों की ओर से पेश वकील...