झांसी, जुलाई 24 -- Jhansi News: झांसी। फांसी के फंदे पर मिले महिला के शव के मामले में पति पर दोष सिद्ध हुआ है। विशेष न्यायाधीश (दप्रक्षे) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने आरोपी को 06 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि थाना कटेरा में 12 दिसंबर 2022 को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी बहन ममता कुशवाहा निवासी मऊरानीपुर की शादी देवेन्द्र कुशवाहा निवासी कगर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति देवेन्द्र एवं उनके पिता प्रभूदयाल, देवेन्द्र की माता एवं देवेन्द्र के भाई जितेन्द्र द्वारा लगातार शराब पीकर बहन के साथ मारपीट करते रहे। यह भी पढ़ें- बहू के हत्यारे ससुर और ननद को आजीवन कारावास जिस कारण उस की बहन मायके मऊरानीपुर में अपने छोटे-छोटे बच्चों के स...