झांसी, नवम्बर 5 -- Jhansi News: झांसी। नशे के सौदागर पर दोष सिद्ध हुआ है। गरुवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ओम पाल सिंह की अदालत ने आठ वर्ष पहले एक किलो दो सौ ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार आरोपी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि उलदन थाना पुलिस ने 13 मई 2017 को टोडीफतेहपुर थाना क्षेत्र नजर गंज निवासी रोहित को बाइक से एक झोला में एक किलो दो सौ ग्राम नाजायज गांजा सहित पकड़ा गया था। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। गुरुवार को न्यायालय में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे दो वर्ष की सजा और पांच हजार अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

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