झांसी, अक्टूबर 12 -- Jhansi News: झांसी। घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रीति चतुर्वेदी ने बताया कि थाना-लहचूरा में 08 सितंबर 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता का पति दिल्ली में मजदूरी करने गया था। वह 01 अगस्त 2026 को वह बकरी चराने के लिये खेत में गयी थी। उसकी बेटी 17 वर्ष घर पर अकेली थी। तभी मुहल्ले का सुशील मौका पाकर उसके घर के अन्दर घुस गया और उसकी लड़की से छेड़छाड़ कर दुराचार, बलात्कार किया। बेटी चिल्लाई व शोर मचाया तो उसका जेठ,जिठानी व पड़ोसी मौके पर पहुंचे। आरोपी को ललकारा और उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए भ...