झांसी, अक्टूबर 15 -- Jhansi News: झांसी, संवाददाता। साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से आय अर्जित करने के मामले में आरोपी का जमानत अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दी। लिहाजा, आरोपी को अभी जेल में ही रहना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रीति चतुर्वेदी ने बताया कि थाना मोंठ प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट ऑनलाइन माध्यमों से निर्दोष नागरिकों को धोखा देकर संचालित हो रहे हैं। उन्हें निवेश, पार्ट टाइम नौकरी के प्रस्तावों, डिजिटल अरेस्ट या ऐसी अन्य भ्रामक योजनाओं के झूठे बहाने से फंड ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इस तरह के अवैध धन को विभिन्न खातों में डायवर्ट (स्थानांतरित) करते हैं। पोर्टल्स पर दर्ज संबंधित शिकायतों और इन शिकायतों में शामिल बैंक खातों का विश्लेषण किया तो पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस...