झांसी, अगस्त 3 -- Jhansi News: झांसी। चोरी के कई मामलों में जेल में बंद आरोपी को रिहाई नहीं मिल सकी। उसकी जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत ने बताया कि सुभाष यादव ने थाना बबीना में 06 नवंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह पैन सिक्योरिटी में गार्ड का कार्य करता है। 2 नवंबर 2025 की रात लगभग 2 बजे पॉवर प्लांट के अन्दर अज्ञात चोरों ने लगभग दो हजार मीटर केबिल तार चोरी कर लिया है। 11 जुलाई 2026 को थाना बबीना उपनिरीक्षक नकुल सिंह पुलिस बल के साथ मानपुर में नेशनल हाईवे 44 पर खड़े थे तभी मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने बाइक चालक को पकड़ लिया। उसने अपना नाम नीलेश यादव बताया तथा जामा तलाशी से उसके...