जौनपुर, जुलाई 16 -- Jaunpur News: जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी रविंद्र पाल को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की कोर्ट ने बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीड़िता के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री कक्षा 10 में पढ़ती थी। आरोपी उसका पीछा करता था। 28 मई 2022 को बहला फुसला कर पीड़िता के साथ दुराचार किया। पीड़िता ने बताया कि रविंद्र उसके साथ कई माह से धमकी देते हुए दुराचार करता रहा। सात मार्च 2023 को पीड़िता को एक बच्ची भी पैदा हुई। पीड़िता के घर वाले रविंद्र पाल के घर बात करने गए तो आरोपी और उसके परिवार वालों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस ...