जमुई, जुलाई 30 -- Jamui News: जमुई। नगर प्रतिनिधि जमुई के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जमुई प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जमुई के आजाद नगर मोहल्ले में अपने ही चार साथियों द्वारा मोहम्मद शादाब आलम उर्फ शुड्डू की हत्या के मामले में मोहम्मद संजर, मोहम्मद अब्दुल्लाह, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आमिर उर्फ फासे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। मोहम्मद संजर को आर्म्स एक्ट के मामले में भी अलग से सजा सुनाई गई। 22 से 28 वर्ष के सभी नौजवान पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्त मोहम्मद शादाब आलम उर्फ शुड्डू को उसके घर भछियार से लेकर साथ निकले और आजाद नगर में नगर परिषद के वार्ड काउंसलर डीसू मियां के घर के करीब सड़क पर गोली मारकर हत्या कर...