जामताड़ा, सितम्बर 1 -- Jamtara News: जामताड़ा,प्रतिनिधि।मारपीट करने तथा धान का चारा नष्ट करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद नईम अंसारी की अदालत ने छह दोषियों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के मदनाडीह निवासी दीनू मियां, खुर्शीद अंसारी, करू मियां, कार्तिक मियां, सुलेमान मियां और अख्तर अंसारी को भादवि की धारा 323 और 427 के तहत दोषी करार दिया। धारा 323 के तहत सभी दोषियों को एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 427 के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त...